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300 कॉमन ब्रांड्स की दवाओं पर क्यूआर कोड लगाने की तैयारी, पता लगेगा दवा असली हैं या नकली

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नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने 300 कॉमन ब्रांड्स की दवाओं पर क्यूआर कोड लगाने का फैसला हुआ है। इसका मसकद एनाल्जेसिक, विटामिन, मधुमेह और हायपरटेंशन की कॉमन ड्रग्स की प्रामाणिकता सुनिश्नत करना है। मोदी सरकार के कदम से डोलो, एलेग्रा, सेरिडॉन, कॉरेक्स आदि प्रसिद्ध ब्रांड प्रभावित होने वाले हैं। इसी साल जून में जारी ड्रॉफ्ट अधिसूचना को इसी महीने फाइनल किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार हालांकि सूत्रों ने बताया है कि दवा उद्योग ने इस लागू कराने के लिए 18 महीने (अंतिम अधिसूचना की तारीख से) का समय मांगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस लागू करने के लिए औषधि नियम, 1945 में आवश्यक संशोधन किए हैं। मार्च 2022 में मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) को उन 300 दवा ब्रांडों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कहा था, जिन्हें अनिवार्य क्यूआर कोड के कार्यान्वयन के लिए शामिल किया जा सकता है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एपीपीए) ने 300 दवाओं की सूची की पहचान की थी, जिसमें व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं जैसे दर्द-निवारक, गर्भनिरोधक, विटामिन, ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं।
एपीपीए ने डोलो, एलेग्रा, अस्थलिन, ऑगमेंटिन, सेरिडोन, लिमसी, कैलपोल, कोरेक्स, थायरोनॉर्म, अनवांटेड 72 आदि जैसे लोकप्रिय ब्रांडों की पहचान की। इन अधिक बिकने वाले ब्रांडों को उनके मूविंग एनुअल टर्नओवर (मैट) मूल्य के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। 14 जून को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में, मंत्रालय ने कहा है कि उक्त फॉर्मूलेशन उत्पादों के निर्माता अपने प्राथमिक पैकेजिंग लेबल पर क्विक रिस्पांस (क्यूआर ) कोड छापें या चिपकाएं।प्राथमिक उत्पाद पैकेजिंग में दवाओं की बोतल, कैन, जार या ट्यूब शामिल हैं। मोदी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दवाएं सुरक्षित और सही हैं, नकली नहीं हैं।
क्यूआर कोड के संग्रहित डेटा या जानकारी में किसी उत्पाद का पहचान कोड, दवा का सही और जेनरिक नाम, ब्रांड का नाम, निर्माता का नाम और पता, बैच नंबर, निर्माण की तारीख, समाप्ति की तारीख और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर शामिल होगा। फार्मा इंडस्ट्री को लगता है कि यह एक अच्छा कदम है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं करती कि इस लागू करने में कुछ शुरुआती चुनौतियां होंगी। इसी वजह से लागू करने के लिए डेढ़ साल का समय मांगा गया है।

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