अनिल शर्मा
ठाकुरद्वारा ( मुरादाबाद )
ब्लाक क्षेत्र के गांव खैरूल्लापुर के अनुसूचित जाति के लोगों ने थाना दिवस में पहुंचकर शिकायती पत्र देकर कहा कि 28 वर्ष पूर्व 1994 में भूमि प्रबंध समिति द्वारा गांव के लोगों को गाटा संख्या 65 व 351की भूमि पर तत्कालीन उप जिला अधिकारी द्वारा गरीब निर्धन लोगों कोआवासीय पट्टे आवंटित किए गए थे I उसी समय पट्टे धारकों को भूमि पर कब्जा दे दिया गया था I उसी समय गांव के राजेश सिंह आदि ने जिलाअधिकारी न्यायालय कलेक्ट्रेट मुरादाबाद के यहां धारा 122 सी जैड एंड एल आर एक्ट के तहत बाद दायर किया गया था । रॉकी प्रार्थी गण के पक्ष में 22 अगस्त 97 को निर्णित हुआ था ।प्रार्थी गण के हक में आवंटन को यथावत रखा गया था I आदेश के विरुद्ध राजेश कुमार आदि ने न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की थी I जो वर्ष 2017 को अंतिम रूप से निरस्त हो चुकी है । विपक्षी गण ने उच्च न्यायालय में रेस्टोरेशन एप्लीकेशन 4 वर्ष बाद दायर की I उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ I कोई स्थगन आदेश विपक्षी गण को जारी नहीं हुआ I शरारती तत्व के लोग उक्त भूमि का अनावश्यक रूप से
व्यवधान पैदा करने पर लगे हैं l उक्त संपत्ति को दबंगई के बल पर हड़पना चाहते हैं l अनुसूचित जनजाति के लोग करीब 200 से अधिक प्रार्थना पत्र में शिकायती पत्र दे चुके हैं l लेकिन हल्का लेखपाल न्यायालय का हवाला देकर प्रार्थना पत्रों को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं | जबकि विपक्षी गढ़ के पास किसी भी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं है । गांव के नारायण सिंह ,हरपाल सिंह ,जितेंद्र सिंह, वीर सिंह ,आदि ने प्रार्थना पत्र देकर पुलिस बल के साथ उक्त भूमि को पट्टे धारों को दिलाए जाने की मांग की है |