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विदेश भेजने के नाम पर की 21 लाख रूपये की ठगी

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काशीपुर। विदेश में पढ़ाई के नाम पर 21 लाख रूपये की ठगी करने का मामलासामने आया है। रूपये वापस मांगने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश के एक महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ग्राम कीरतपुर कल्लूवाला, रेहड़, धामपुर जिला बिजनौर निवासी लखविन्दर कौर पुत्री वरजाम सिंह पत्नी दलजीत सिंह ने न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह यहां ग्राम शिवलालपुर डल्लु में अपने रिश्तेदार हरजीत सिंह पुत्र महेन्दर सिंह के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही है, और आईलेटस में 6.5 बैड आये हैं। उसने बताया कि उससे ससुर ने कुलविंदर सिंह की रिश्तेदार सतविन्दर कौर पत्नी स्व. परविन्दर सिंह निवासी ग्राम कचनाल गुंसाई ने बताया कि उनका दामाद बलवन्त सिंह उर्फ बल्लू पुत्र कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम कचनाल गुसाँई लोगों को विदेश भेजने का कार्य करता है और उनके घर पर ही रहता है तथा उसका काशीपुर में फ्लाई ओवरसीज के नाम से कार्यालय है। बताया कि उसके पति दलजीत सिंह के नजदीकी मित्र पवनदीप सिंह पुत्र सुरजीत सिंह निवासी ग्राम मिश्रवाला थाना कुण्डा से फ्लाई ओवरसीज के बारे में जानकारी ली तो पवन ने बताया कि बलवन्त उसका सगा चचेरा साला है। उनने बताया कि वह अच्छा व्यक्ति है और उसके कहने पर वह उससे मिले। उक्त तीनों ने विश्वास में लेकर विदेश में पढ़ाई के नाम पर 27 लाख रूपये का खर्चा बताया। उसने बताया कि उक्त लोगों को समय-समय पर बैंक व नगदी के माध्यम से अब तक 21 लाख 7 हजार रूपये दे चुके हैं। बताया कि उसके पति को उन्होंने ऑफर लेटर व फीस जमा की रसीद भी दी। इस बीच फाईल का स्टेटस पता करने पर बलवंत आज कल कहकर टालता रहा। 2-3 माह बीत जाने पर जब उसके पति ने उक्त फाईल अन्य जानकारों को दिखाई तो उक्त ऑफर लेटर नकली व कूटरचित निकला जिससे उन्हें ठगी का एहसास हुआ। जब इस बावत बलवन्त सिंह, सतविन्दर कौर व पवनदीप सिंह को बताया कि तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा कर रुपये ठग लिये है तो रुपये वापस मांगने पर उक्त लोगों ने एक माह का समय मांगा, समय बीतने पर जब रूपये वापस नहीं किए तो पंचायतें भी की गई परंतु उन्होंने रूपये वापस नहीं किये बीती फरवरी 2023 को उक्त लोगों ने उसके पति को रूपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। बताया कि उक्त धोखाधड़ी की सूचना आईटीआई, एसएसपी व पुलिस महानिरीक्षक को गई परंतु कोई कार्यवाही न होने पर उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तीनों लोगों को नामजद करते हुए धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506, 34 में मुकदमा पंजीकृत करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

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