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फाइनेंस कम्पनी द्वारा वाहन दूसरे व्यक्ति को देने के बाद भी

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पूर्व स्वामी के पास टैक्स व जुर्माने का नोटिस आने से आहतकाशीपुर। वाहन की किश्ते जमा न कर पाने पर एक फाइनेंस कम्पनी द्वारा वाहन को कब्जे में लेकर नीलामी कर दूसरे को बेच देने तथा पूर्व वाहन स्वामी के पास रोड टैक्स व जुर्माने का नोटिस आने से वह आहत है। चांदपुर सैनिक कालोनी निवासी रविन्द्र कुमार पुत्र टुक्कीराम ने बताया कि उन्होंने कॉमर्शियल वाहन ;टाटा मैजिक आइरसद्ध संख्या यूके-06 टीके-0032 टाटा मोटर फाइनेंस से फाइनेंस करायी गयी थी। गाड़ी की किश्तों का भुगतान न हो पाने के चलते 29 दिसम्बर 2014 को कम्पनी द्वारा उक्त वाहन अपने कब्जे में लेकर 6 दिसम्बर 2017 को कुल भुगतान 70,000 रूपये की रकम वाहन स्वामी से जमा कराकर प्रकरण में सैटलमेंट कार्यवाही कर ली गयी थी। तथा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से 29 अक्टूबर को 2017 को उक्त कॉमर्शियल वाहन मनवर निवासी मौहल्ला घोसियान, बागपत उत्तर प्रदेश को विक्रय कर दिया गया था। किन्तु नीलामी प्रक्रिया के पश्चात् अभी तक आर.सी. पूर्ववत् होने के चलते सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, काशीपुर द्वारा रोड टैक्स व जुर्माना वाहन के पूर्व स्वामी के नाम से काट दिया गया, जो कि प्राविधान के अनुसार गलत है। इस संदर्भ में उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पूर्व में कम्पनी को नोटिस के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, जिसके प्रत्युत्तर में कम्पनी के अधिवक्ता अवनीश सरन द्वारा सार्वजनिक नीलामी के बारे में अवगत करा दिया गया था लेकिन अभी तक वाहन का पंजीकरण पूर्ववत् चल रहा है। उत्तर प्रदेश मोटर व्हीकल कर निर्धारण अधिनियम 1997 की धारा 2 ;एचद्ध के अनुसार वाहन रोड टैक्स एवं दुर्घटना सम्बन्धी दायित्वों के लिए उत्तरदायित्व उक्त वाहन स्वामी का ही है। रविन्द्र ने बताया कि प्राविधान के अनुसार भविष्य में किसी भी प्रकार के रोड टैक्स एवं दुर्घटना का उत्तरदायित्व मनवर निवासी बागपत उत्तर प्रदेश का ही होगा। इस आशय की एक सूचना 3 फरवरी 2020 को थाना बागपत, उत्तर प्रदेश को भी दी जा चुकी है।

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