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दुर्घटना के आरोपी कार के अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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काशीपुर। टक्कर मारकर दम्पत्ति को चोट पहुंचाने और कार क्षतिग्रस्त करने के आरोप में पुलिस ने इनोवा कार चालक के खिलाफ धारा 279/337/427 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मूलतः ग्राम स्यालकोट सीमा भिकियासैंण चौखुटिया अल्मोड़ा और हाल में भवाली नैनीताल निवासी गोबिंद सिंह भंडारी ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि बीती 11 सितम्बर को वह अपने पिता मोहन सिंह भण्डारी एवं माता प्रेमा देवी के साथ अपनी कार से दिल्ली से रामनगर आ रहा था कि रामनगर रोड पर धनौरी के निकट दोपहर करीब सवा बारह बजे रामनगर की ओर से आती इनोवा टोयटा कार के चालक ने हमारी कार के आगे चल रहे छोटा हाथी वाहन को टक्कर मारी और फिर हमारी कार को टक्कर मार दी। घटना में छोटा हाथी वाहन चालक एवं मुझे व मेरे माता-पिता को चोट आई, जबकि मेरी कार भी क्षतिग्रस्त हो गयी। तहरीर पर पुलिस ने इनोवा कार के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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