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झोंपड़ी में आग लगाने के आरोपी दोषमुक्त

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काशीपुर। मकान से लगी झोंपड़ी और भूसे में आग लगाने के आरोपी को एडीजे द्वितीय की अदालत ने साक्ष्यांे के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
जानकारी के अनुसार ग्राम हल्दुआशाहू निवासी विनोद कुमार ने कुंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 जुलाई 2020 को रात करीब आठ बजे वह फैक्ट्री में ड्यूटी करने जाने के लिए घर से बाहर निकला तो गांव का ही सुरेन्द्र सिंह उसकी झोंपड़ी और भूसे में आग लगाकर भाग रहा था। उसने आरोपी को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया लेकिन वह भाग गया। आग लगने से कई और लोगों के भूसे के बौंगे जल गए। तहरीर पर कुंडा थाना पुलिस ने आरोपी सुरेन्द्र सिंह के खिलाफ धारा 435 व 436 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। आरोपी पत्र दायर होने पर वाद का परीक्षण द्वितीय एडीजे की अदालत से हुआ। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता सूरज कुमार ने की। दोनों पक्षों को सुनने ओर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीशीलन कर अदालत ने आरोपी सुरेन्द्र को साक्ष्यांे के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। 

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