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शासनादेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2 व शहरी क्षेत्र में 04 से अधिक मतदेय स्थल नही होने चाहिए: अपर जिलाधिकारी

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रूद्रपुर।  अपर जिलाधिकारी ललित नारायण की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के साथ विधान सभा निर्वाचन-2022 एवं निर्वाचक नामावलियों का 01 जनवरी, 2021 की आर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु मतदेय स्थलों के मानकीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक बैठक आयोजित की गई। उन्होने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आगामी विधान सभा निर्वाचन 2022 में मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु एहतियाती उपायों के अन्तर्गत मतदेय स्थल पर एकत्र होने वाली भीड़ को कम करने, सामाजिक दूरी के मानकों के अनुपालन के लिए एक मतदेय स्थल पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या पूर्व निर्धारित मानक 1500 के स्थान पर, अब प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए 1200 तक सीमित करते हुए मतदेय स्थलों का पुननिर्धारण किया गया है। उन्होने बताया कि शासनादेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र पर 2 से अधिक तथा शहरी क्षेत्र में 04 से अधिक मतदेय स्थल नही होने चाहिए। उन्होने बताया कि 1200 से अधिक मतदाताओं की संख्या होने के कारण 87 नये बूथ बनाये गये है। उन्होने बताया कि 1200 से अधिक मतदाताओं को 45 अन्य बूथों मे समायोजित, एक ही भवन में अधिक मतदेय स्थल होने के कारण 20 नये बूथ भवन परिवर्तन, विद्यालयों का उच्चीकरण होने के कारण 13 मतदेय स्थलों के नाम में परिवर्तन, भवन जीर्णशीर्ण होने के कारण 11 बूथों का भवन परिवर्तन एवं वर्तमान मतदेय स्थलों के नाम व कक्ष संख्या परिवर्तित होने के कारण 22 नये बूथों में संशोधन किये गये है। उन्होने बताया कि नये बूथों के साथ अब जनपद में कुल 1467 बूथ बनाये जायेगें व 01 नवम्बर,2021 से 30 नवम्बर,2021 तक प्रत्येक मतदेय स्थल पर बीएलओ के माध्यम से निर्वाचक नामावली 01 जनवरी,2022 की आर्हता के आधार पर प्रकाशित की जायेगी। अपर जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से उक्त कार्यक्रमों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराये जाने का अनुरोध किया।
       इस अवसर पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पीबी बुधलाकोटी, भाजपा के प्रदेश संहसयोजक विधि प्रकोष्ठ धर्मेन्द्र शर्मा, बहुजन समाज पार्टी के जिला महासचिव चन्द्रशेखर राव एवं भा क पा के जिला मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता मौजूद थे।

One thought on “शासनादेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2 व शहरी क्षेत्र में 04 से अधिक मतदेय स्थल नही होने चाहिए: अपर जिलाधिकारी”

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