वोटर कार्ड नहीं है तो न हों परेशान, चुनाव आयोग ने बताया कैसे कर सकेंगे वोटिंग

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देहरादून। घर पर वोट देने वाले मतदाताओं के साथ ही निर्वाचन ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों के लिए भी मतदान की शुरुआत हो चुकी है। अब तक उत्तराखंड में आठ हजार से अधिक मतदाता पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। इसी के साथ निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए वोटर कार्ड के अलावा 11 अन्य प्रकार के दस्तावेजों को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तराखंड में हालांकि शत प्रतिशत मतदाताओं को वोटर कार्ड दिया जा चुका है। फिर भी
कई बार कार्ड खोने या मतदान के समय उपलब्ध न होने के कारण लोगों को मतदान में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए आयोग 11 प्रकार के दस्तावेजों को मंजूरी देता है। कोई भी मतदाता, कार्ड न होने
की स्थिति में इन दस्तावेजों को प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि वोटर कार्ड के आलवा आयोग द्वारा प्रमाणित शेष दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भी मतदाता को मतदान का
अधिकार दिया जाए।
वैकल्पिक दस्तावेज –
आधार कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, बैंक डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम
मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन
कार्ड, एनपीआर के तहत जारी कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन
दस्तावेज, सरकारी अद्र्धसरकारी विभागों के कर्मियों को जारी पहचान पत्र,
सांसद- विधायकों को जारी परिचय पत्र

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