काशीपुर। एफटीसी/अपर सत्र न्यायाधीश विशेष जज पॉक्सो रीना नेगी की कोर्ट ने किशोर को भगा ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के बदांयू जिले के थाना जरीफनगर जलोटा निवासी राय सिंह उर्फ राहुल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एफटीसी कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि उसने धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत कोई जुर्म नहीं किया है। उसे झूठा फंसाया गया है जबकि अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि आरोपी किशोरी को बहलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों पक्षों की सुनने के बाद एफटीसी रीना नेगी की कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
