काशीपुर। चेक बाउंस के एक आरोपी को सिविल जज ;जू.ड़िद्ध ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। ग्राम नंदरामपुर निवासी सतविंदर सिंह ने अदालत में परिवाद दायर कर कहा था कि वर्ष 2012 में रामपुरम कालोनी निवासी गिरेन्द्र सिंह ने उससे जमीन का सौदा किया था। बैनामे के समय गिरेन्द्र ने उसे 5.58 लाख रूपये के चेक दिए थे। 02 मई 2012 को खाते में लगाने पर यह चेक बाउंस हो गए। अदालत ने परिवाद का संज्ञान लेते हुए आरोपी को तलब किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने बहस में कहा कि संबंधित परिवाद सिविल प्रकृति का है। इस राशि की एवज में किया गया बैनामा भी वर्तमान में प्रभावी नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी गिरेन्द्र को दोषमुक्त कर दिया।