https://www.facebook.com/UttarakhandDIPR

नवरात्र पर काशीपुर में 11 से 20 अक्टूबर तक मांस की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध: महापौर दीपक बाली

Spread the love

नवरात्र पर काशीपुर में 11 से 20 अक्टूबर तक मांस की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध: महापौर दीपक बाली

नवरात्र पर काशीपुर में 11 से 20 अक्टूबर तक मांस की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध: महापौर दीपक बाली
नवरात्र पर काशीपुर में 11 से 20 अक्टूबर तक मांस की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध: महापौर दीपक बाली

काशीपुर। शारदीय नवरात्र को देखते हुए काशीपुर नगर निगम ने नगर निगम क्षेत्र में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। महापौर दीपक बाली के निर्देश पर नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 11 अक्टूबर  से 20 अक्टूबर 2026 तक नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार के कच्चे मांस की बिक्री तथा पके हुए मांस का विक्रय करने वाले रेस्टोरेंट और भोजनालयों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
नगर निगम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निर्धारित अवधि के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान में प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए मांस की बिक्री की जाती है तो संबंधित प्रतिष्ठान के स्वामी के विरु( नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नगर निगम के इस आदेश के तहत मांस की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों के साथ-साथ उन रेस्टोरेंट और भोजनालयों को भी प्रतिबंध का पालन करना होगा, जहां पका हुआ मांस बेचा जाता है। यह प्रतिबंध 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।