धोखाधड़ी के दो मामलों में पांच के खिलाफ केस

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काशीपुर। फाइनेंस कम्पनी ने पांच लोगों के खिलाफ अमानत में खयानत के दो मुकदमे दर्ज कराये हैं। श्री राम फाइनेंस कम्पनी के शाखा प्रबंधक संजय सिंह ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर पांच लोगों पर आरोप लगाया कि इन्होंने कम्पनी से वाहन फाइनेंस कराया तथा धोखाधड़ी से उक्त वाहन को बेचकर रकम हड़प ली। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मामले में उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा अंतर्गत रतूपुरा निवासी मौ. हारून पुत्र अख्तर, कमालपुर डिलारी निवासी इलियास पुत्र एहसान तथा काशीपुर निवासी अजय के खिलाफ धारा 420, 406, 504, 506 आईपीसी के तहत दर्ज किया है। वहीं ऐसा ही एक और मुकदमा ग्राम नगलिया कासमगंज, टांडा रामपुर ;यूपीद्ध निवासी शावेज मिया पुत्र हबीब मियां और टांडा बादली रामपुर निवासी चुन्नीलाल पुत्र शिव चरन के खिलाफ धारा 420, 406 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया है। 

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