काशीपुर। फाइनेंस कंपनी के नाम पर तीन साल में धन दोगुना करने का लालच देकर 6 लाख रुपये हड़पने तथा उक्त धनराशि मांगने पर गालीगलौच कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की है।
ग्राम धीमरखेड़ा निवासी लाखन सिंह पुत्र स्व. जयराम सिंह ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसका भांजा तेजपाल सिंह पुत्र स्व. लल्लू सिंह निवासी ग्राम महेशपुर खेम, पोस्ट मानपुर, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद में रहता है। तेजपाल सिंह ने अपने गाँव महेशपुर खेम के रहने वाले गुरूदेव पुत्र करतार सिंह से मिलवाया था, जिस कारण से उसके गुरूदेव के साथ सबंध हो गये थे। गुरूदेव ने उसे बताया कि वह एक फाइनेन्स कम्पनी माई एम्परर इण्डिया का डायरेक्टर है और उस कम्पनी में पैसा इन्वेस्ट करने पर तीन साल में दोगुनी रकम दी जायेगी। तुम्हें इस स्कीम की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी। गुरूदेव पर विश्वास करते हुए लाखन सिंह ने अपने नाम से 12 जुलाई 2019 को पांच लाख रुपये व 27 अगस्त 2019 को अपने पुत्र राहुल कुमार सिंह के नाम से एक लाख रुपये इस कम्पनी में इन्वेस्ट किये और गुरुदेव ने उसे इसकी रसीद दे दी। लाखन सिंह ने बताया कि कुछ महीनों से काशीपुर में दढ़ियाल बस स्टैण्ड स्थित गुरूदेव सिंह की कम्पनी का कार्यालय बन्द चल रहा है। जब उसने गुरूदेव से सम्पर्क किया तो गुरूदेव ने बताया कि उसके साथ कम्पनी को चलाने वाले और लोग भी थे, जो कम्पनी बन्द करके भाग गये हैं। मैं शीघ्र ही तुम्हारे पैसे अदा कर दूंगा। जब लाखन ने गुरूदेव से अपने रुपये देने को कहा तो गुरूदेव ने 29 दिसम्बर 2020 को अपने प्रथमा बैंक शाखा महेशपुर खेम, पोस्ट मानपुर, जिला मुरादाबाद के खाते का 6 लाख रुपये का एक चेक अपने हस्ताक्षर करके भुगतान हेतु दिया जो कि बैंक में पेश करने पर पता चला कि चेक का एमआईसीआर कोड फर्जी होने के कारण भुगतान नहीं हो सकता। इसके बाद लाखन ने फिर गुरूदेव से सम्पर्क किया तो गुरूदेव ने उसे रकम वापिस करने से साफ इंकार कर दिया। लाखन ने गुरूदेव से अपनी रकम का बार-बार तकादा किया तो गुरूदेव ने गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। गुरूदेव सिंह ने उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए कम्पनी में इन्वेस्टमेन्ट के नाम पर 6 लाख रुपये हड़प लिये और उसे फर्जी एमआईसीआर कोड का फर्जी चौक भुगतान हेतु दे दिया। लाखन ने कोर्ट को बताया कि उसने इसकी शिकायत पुलिस से की लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने गुरूदेव सिंह व तेजपाल के विरु( धारा 420, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।