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जानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत मंजूर

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काशीपुर। एक राय होकर पिता-पुत्रों पर जानलेवा हमलाकर करने के दो आरोपियों को सत्र न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।  ग्राम कटैया निवासी दर्शन सिंह ने बीती आठ सितंबर को आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम करीब साढ़े सात बजे गांव के ही अमन कुमार व अभिषेक कुमार समेत छह सात लोगों ने उसे और उसके पुत्रों बलविंदर सिंह व जगमीत सिंह को जान से मारने की नीयत से लाठी, डंडों,   सरियों व हसियों से प्रहार किया। इस घटना में उसके दोनों पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें चिंताजनक हालत में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दर्शन की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों अमन कुमार व अभिषेक कुमार समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आईटीआई पुलिस ने 28 अक्टूबर को दोनांे आरोपियों अमन कुमार व अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से दोनों आरोपी जेल में है। आरोपियों की ओर से उनकी जमानत के लिए जिला सत्र न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। इन पर सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने 50-50 हजार रूपये के बंधपत्रों पर दोनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली।

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