काशीपुर। स्थायी लोक अदालत ने बीमा कम्पनी को मृतक की पत्नी को 23 लाख 87 हजार रूपये का भुगतान करने के आदेश दिया। चंदौसी निवासी मीनू अरोरा ने स्थायी लोक अदालत में कहा था कि उन्होंने एक निजी बैंक से वर्ष 2017 में होम लोन के लिए आवेदन किया था। बैंक ने जनरल इंश्योरेंस कम्पनी से हेाम सुरक्षा प्लस पाॅलिसी के तहत उसके पति का बीमा कराया। 27 अक्टूबर 2017 को उसके पति सुरेन्द्र अरोरा की मृत्यु हो गयी। अधिवक्ताओं की बहस और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष शादाब बानो, सदस्य उमेश चन्द्र जोशी, सुभाषिनी द्विवेदी ने बीमा कम्पनी को 23 लाख 87 हजार 727 रूपये का भुगतान करने का आदेश दिया।