अदालत के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया टैम्पू चालक के खिलाफ केस

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काशीपुर। अदालत के आदेश पर पुलिस ने दुर्घटना के आरोपी टैम्पू चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत ने दिये प्रार्थनापत्र में कवि नगर निवासी दिनेश कुमार पुत्र गंगाराम ने कहा कि बीती दो जुलाई को उसका सात वर्षीय पुत्र आर्यन अपने रिश्तेदार के साथ मुरादाबाद रोड पर ढेला पुल के निकट स्थित दुकान पर उसे खाना देने आ रहा था कि मेहरोत्रा नर्सिंग होम के निकट तेज रफ्तार से आ रहे टैम्पू चालक ने उसे टक्कर मार दी। घायल होने पर आर्यन को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर अन्य अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी। पुलिस द्वारा इस मामले में समुचित कार्यवाही न किये जाने पर उसने अदालत की शरण ली। अदालत ने पुलिस को टैम्पू चालक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने टैम्पू संख्या-यूके-18-सीए-4119 के चालक लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी अभिषेक सैनी पुत्र गंगाराम सैनी के खिलाफ धारा 279/304ए/506 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया है।

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