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चैक वाउंस के दोषी को छह माह की सजा

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काशीपुर। द्वितीय अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतन गौतम काशीपुर की अदालत ने चैक वाउंस के मामले में दोषी को छह माह कैद की सजा सुनायी है। कोर्ट ने दोषी पर अर्थदण्ड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक शंकर सीड्स प्रा.लि. काशीपुर के डायरेक्टर अनिल अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता शुभम सिंघल के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया था, इसमंे कहा कि अजय शैली प्रोपराईटर जे-04 सीड्स ने परिवादी से गेहंू बीज 9,35,000/-रूपये का माल उधार ले गया। भुगतान मांगने पर अभियुक्त ने परिवादी को एक चैक दिया। भुगतान के लिए जब चैक बैंक में लगाया गया तो वह वाउंस हो गया। इस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस भेजा उसके बाद न्यायालय में परिवाद दायर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधिवक्ता शुभम सिंघल के तर्कों से सन्तुष्ट होकर अभियुक्त अजय शैली को छह माह के कैद की सजा सुनायी, कोर्ट ने अभियुक्त पर 9,90,000/-रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। इसमें से 9,85,000/-रूपये परिवादी को दिये जायेगे जबकि 5,000/-रूपये राज्य के पक्ष में अदा करना होगा।

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