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सड़क दुर्घटना के आरोपी टैंकर चालक को अदालत ने दिया दोषमुक्त

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काशीपुर। सड़क दुर्घटना के आरोपी टैंकर चालक को न्यायिक मजिस्टेªट की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। गौतम नगर, कृपाल आश्रम के पास काशीपुर निवासी शीशपाल ने थाना कुण्डा में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 14 जून 2014 को उसका पुत्र संजीव चैहान अपनी मोटरसाइकिल से बैलजुड़ी होते हुए घर आ रहा था। बैलजुड़ी मोड़ पर खड़े अपने मित्र कपिल को देखकर वह रूका और मोटरसाइकिल खड़ी करके बातें करने लगा। तभी एक टैंकर चालक ने तेजी व लापरवाही से टैंकर चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। जिससे संजीव गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी टैंकर चालक संतोष जोशी पुत्र अम्बादत्त जोशी निवासी नई बस्ती विजयनगर काशीपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह परिक्षित कराये गये। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता सूरज कुमार ने की। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता सूरज कुमार की बहस सुनने व पत्रावली के अवलोकन के पश्चात न्यायिक मजिस्टेªट रमेश चन्द्र की अदालत ने आरोपी संतोष जोशी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

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