काशीपुर। भाजपा विधायक के भाई से 2.48 करोड़ रूपये की ठगी करने के आरोपी सुखप्रीत सिंह की जमानत न्यायिक मजिस्टेªट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। 16 नवम्बर, 2017 को विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के भाई गुरदयाल सिंह चीमा ने आईटीआई थाने में लीखंडवाला अंधेरी ;मुम्बईद्ध निवासी सुखप्रीत सिंह उर्फ विक्की और उसकी पत्नी कीर्ति उर्फ रूपा के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। गुरदयाल का आरोप है कि इस दंपत्ति ने 1.34 करोड़ रूपये 45 दिनों के भीतर 100 करोड़ की विदेशी मुद्रा विंटर कैपिटल फंड अथवा फर्टिन इकविटी इन्वेस्टर से दिलाने का भरोसा दिलाकर ले लिए। बाद मे उन्होंने 1.14 करोड़ बतौर कर्ज ले लिए। कर्ज ली गई राशि उन्हें 31 मार्च 2014 तक वापस लौटानी थी। रकम लेने के बाद दोनों गायब हो गए। न्यायालय में अभियोग पत्र दायर होने के बाद भी आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने प्रार्थनापत्र का विरोध किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत नामंजूर कर दी।