काशीपुर। तमंचे के बल पर लूट की दो घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार दोपहर बाजपुर रोड पर गौतमी होटल के पीछे केशवपुरम में नरेश कुमार वर्मा की ज्वैलर्स की दुकान में 2 अज्ञात व्यक्ति जिनमें एक व्यक्ति बुर्का पहने हुए था, के द्वारा दुकान में बैठी ज्वैलर्स की पत्नी को तमंचा दिखाकर दुकान लूटने का प्रयास किया। शोर मचाने पर दोनों अपनी बाइक छोड़कर भाग गये। भागते हुए बाजपुर-काशीपुर मुख्य मार्ग गौतमी हाईट्स होटल के पास बाजपुर की तरफ से आ रही बाइक संख्या UK-08 N-7273 के सवार रमेश चन्द्र शर्मा उपनिरीक्षक अभिसूचना विभाग काशीपुर को दोनों व्यक्तियों द्वारा तमंचा दिखाकर उनकी बाइक छीन ली और मौके से फरार हो गये। उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में बाइक सवार उपनिरीक्षक अभिसूचना रमेश चन्द्र शर्मा की तहरीर सूचना पर थाना आईटीआई में धारा 392 आईपीसी बनाम अज्ञात व ज्वैलर्स नरेश कुमार वर्मा की तहरीरी सूचना पर धारा 393 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। एक साथ दिनदहाड़े दो संगीन वारदात घटित होने के कारण सूचना मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस के साथ साथ पुलिस अधीक्षक काशीपुर प्रमोद कुमार द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली गयी।
उक्त दोनों घटनाओं के अनावरण हेतुवरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक काशीपुर के निर्देशन में पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा मौके पर अज्ञात लुटेरों की मौके पर छोडी गयी बाइक के नम्बर का पता लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज, मोबाईल सर्विलास की मदद से आज सौरभ राय पुत्र मंजीत सिंह निवासी आदर्श कालौनी रुद्रपुर, सत्यम कुमार पुत्र कंचन सिंह निवासी ग्राम सदरपुर थाना डिलारी जिला मुरादाबाद, सचिन कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी बाल्मीकि बस्ती काशीपुर, अरुण कुमार वर्मा उर्फ सोनू पुत्र किशोर कुमार वर्मा निवासी मौहल्ला रजवाड़ा काशीपुर को सूचना के आधार पर दौराने चैकिंग खोखराताल रोड से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में लूटी गयी बाइक व घटना में प्रयुक्त बाइक एक अदद तमंचा मय कारतूस 315 बोर व एक तमंचा 12 बोर मय कारतूस तथा घटना के समय सौरभ द्वारा पहना गया काले रंग का बुर्का बरामद किया गया।
पूछताछ में सचिन कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी बाल्मीकि बस्ती बांसफोडान काशीपुर ऊधमसिंहनगर व अरुण कुमार वर्मा उर्फ सोनू पुत्र किशोर कुमार वर्मा निवासी मौहल्ला रजवाड़ा काशीपुर ऊधमसिंहनगर के साथ मिलकर योजना बनाकर उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। अभियोग में अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 392/411/120बी आईपीसी व धारा 25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। दौराने पूछताछ अभियुक्त सौरभ राय ने बताया कि उसने अपने साथी तरसेम निवासी रुद्रपुर के साथ मिलकर किच्छा में एक बैंक की किस्त जमा करने वाले कर्मचारी से एक टैबलेट व 75000/- नकदी व रुद्रपुर क्षेत्र के सुभाष कालौनी से सीएमएस कम्पनी के एक कर्मचारी से बीती 12 जुलाई को दिन में तमंचे व चाकू बल पर पैसा लूटने की बात कबूली है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित थानों को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया जा रहा है।

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