काशीपुर। दो पक्षांे में हुई मारपीट मामले में पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर एक तथा दूसरे पक्ष की तहरीर पर तीन नामजद व अन्य के खिलाफ धारा 307 के साथ ही अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
ग्राम गढ़ीइन्द्रजीत निवासी हरदयाल सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि गांव का ही हरदीप सिंह पुत्र सादा सिंह रंजिशन उसे अक्सर धमकाता रहता है। 24 सितम्बर की सुबह खेत की ओर जाने पर उसने मुझे रोक लिया और मेरे हाथ से फबड़ा छीनकर मुझ पर जानलेवा हमला बोल दिया। शोर सुनकर आये लोगों को देख हरदीप गालीगलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर चला गया। बाद में जानकारी मिली कि आगे जाकर उसने खुद को गोली मार ली और मुझे झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उधर, हरदीप के पुत्र लवदीप सिंह की ओर से तहरीर देकर कहा गया कि हरदयाल सिंह व कुलविंदर सिंह पुत्रगण मुख्त्यार सिंह तथा गुरसेवक सिंह पुत्र हरदयाल सिंह मुझसे व मेरे पिता से जमीनी विवाद को लेकर रंजिश रखते है और जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। 24 सितम्बर की सुबह पिता खेत पर गये थे कि तभी हरदयाल, कुलविंदर, गुरसेवक व दो अन्य व्यक्ति तमंचे लेकर खेत में घुस आये और गालीगलौच व मारपीट करने लगे। आरोप लगाया कि हरदयाल ने उसके पिता हरदीप को गोली मार दी और उन्हें मरा समझकर सभी हमलावर मौके से भाग निकले। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 307, 323, 504 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया है।
