नई दिल्ली : कैबिनेट की बैठक में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने से जुड़े एक बिल को मंज़ूरी दी गई है. पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल क़िले से दिए गए अपने भाषण में सरकार की मंशा ज़ाहिर की थी. लड़कियों के शादी की न्यूनतम उम्र सीमा जल्द ही 18 से बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है. इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. इससे जुड़े बिल को संसद के इसी सत्र में पेश किए जाने की संभावना है. शादी की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए बाल विवाह क़ानून में संशोधन किया जाएगा. इस क़ानून में फ़िलहाल लड़कियों के शादी की उम्र सीमा 18 तय की हुई है.
समझा जा रहा है कि क़ानून में बदलाव के लिए संशोधन बिल को बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंज़ूरी दे दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की. इस मुद्दे पर पिछले साल गठित किए गए टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में शादी की न्यूनतम उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 साल किए जाने की सिफ़ारिश की थी. पूर्व सांसद जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया था. टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में मां बनने की उम्र सीमा और महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी अपनी सिफ़ारिश दी थी .
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस को लाल क़िले से दिए गए अपने भाषण में इस बात का ऐलान किया था कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शादी की उम्र सीमा बढ़ाए जाने की संभावना पर विचार होना चाहिए.