किशोरी को भगा ले जाने के आरोपी को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा

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काशीपुर। किशोरी को बहलाकर भगा ले जाने के आरोपी को कोर्ट ने दो वर्ष के कठोर कारावास, पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 31 जनवरी, 2017 को एक महिला ने टांडा उज्जैन पुलिस चैकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 जुलाई, 2017 की रात नौ बजे नाबालिग बेटी अपना कुत्ता घुमाने घर से निकली थी। कुछ देर बाद कुत्ता तो घर आ गया लेकिन बेटी का पता नहीं चला। रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी ग्राम लघौरी, थाना निधासन, लखीमपुर खारी निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 363, 366, 376 और पाॅक्सो एक्ट के तहत अभियोग पत्र दायर किया था। इस मुकदमे की सुनवाई एसटीएससी ;पाॅक्सोद्ध/एडीजे न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की वादी समेत कुल नौ गवाह पेश किए गए। पीड़िता को छोड़कर शेष गवाहों ने अभियोजन पक्ष के कथानक का समर्थन किया। पीड़िता ने कहा कि वह स्वेच्छा से हरप्रीत के साथ गई थी। पीड़िता ने दुष्कर्म होने के आरोप से इनकार किया। सुनवाई के बाद अदालत ने दुष्कर्म और लैंगिग अपराध अधिनियम के आरोपों से हरप्रीत सिंह हैप्पी को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में धारा 363 का दोषी पाया। एफटीएससी ;पाॅक्सोद्ध/एडीजे शिवाकांत द्विवेदी ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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