काशीपुर । विदेश में नौकरी के नाम पर मां बेटे ने एक युवक से दस लाख रुपये ठग लिये। पीड़ित की फरियाद जब पुलिस ने नहीं सुनी तो उसने न्यायालय की शरण ली। अब न्यायालय ने पुलिस को आरोपी मां बेटे के विरू( एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मौहल्ला सिंघान होली चैक निवासी दीपक शर्मा पुत्र सुरेश कुमार शर्मा की थाना कुंडा के ग्राम भरतपुर निवासी अभिनव चैबे से मित्रता थी। तीन साल पहले अभिनव ने दीपक से कहा कि उसकी माँ बबीता चैबे विदेश भेजकर नौकरी लगवाती है। जहाँ काफी कमाई होती है। बबीता चैबे ने दीपक शर्मा को कहा कि इसमें दस लाख रुपये देने होंगे और बड़ी कंपनी में नौकरी लग जायेगी। दीपक शर्मा ने अभिनव व बबीता को दस लाख रुपये दे दिये। इस बीच 2018 में ट्रायल के तौर पर अभिनव दीपक को थाइलैंड भी ले गया था। लेकिन दीपक की नौकरी नहीं लगी। बाद में दीपक ने अपने पैसे वापस मांगे तो दोनों मां-बेटे टाल मटोल करने लगे। जब दीपक ने अपनी रकम वापसी पर जोर दिया तो उसे एक कागज पर टाइप कर दिया कि दो वर्ष के भीतर पैसे वापस कर देंगे। लेकिन दो वर्ष बीतने के बावजूद दीपक को रकम की वापसी नहीं की। जिस पर दीपक ने दोनों के विरू( काशीपुर कोतवाली तथा एसएसपी ऊधमसिंहनगर को शिकायती पत्र भेजे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। दीपक शर्मा ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल तथा मुनिराज विश्नोई के माध्यम से न्यायालय में 156 ;3द्ध के तहत प्रार्थना-पत्र दिया। न्यायालय ने प्रार्थना-पत्र का संज्ञान लेकर इस मामले में काशीपुर कोतवाली को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
