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लूट के पांच आरोपियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा

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हलद्वानी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश तथा प्रीतू शर्मा की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देकर तीन-तीन साल के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड व दोषियों को दो माह का अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के डीजीसी सुशील शर्मा ने अदालत को बताया कि भोगपुर काशीपुर निवासी मोहित, महेश, अंकित, सुनील जाटव व पीपलसाना रामनगर निवासी सूरज सिंह ने 2015 से 2018 के दौरान रामनगर, हल्द्वानी, कालाढूंगी आदि क्षेत्र में लूट, डकैती, चोरी व जानलेवा हमला करने की घटनाओं को अंजाम दिया था। डीएम ने आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दी। गैंग के लीडर गौतम व किशन थापा थे। जिन्हें मई 2019 में ही 3 साल के कारावास व 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई जा चुकी है। जबकि गैंग का एक सदस्य सुनील जाटव 2017 से जेल में है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट प्रीतू शर्मा की अदालत ने लूट, डकैती के शिकार हुए लोंगों की गवाही व आरोपियों से बरामद लूट के सामान, जेवरात आदि के अवलोकन के बाद गिरोहबंद अपराध करने का दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

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