काशीपुर। धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट के आदेश पर यूपी के पांच लोगों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। गांव खेरीपुर जंगल, पोस्ट रेहड़, अफजलगढ़ बिजनौर निवासी मुख्त्यार सिंह पुत्र जसवंत सिंह ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे् की अदालत ने प्रार्थनापत्र देकर कहा कि धु्रवप्रताप सिंह व अंग प्रताप सिंह पुत्रगण गजेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम खितौरा, तहसील सहसवान जिला बदायूं, यशवंत सिंह पुत्र गुलफाम सिंह, निवासी ग्राम हसनपुर टप्पा तहसील सहसवान जिला बदायूं , गिरीश निवासी ग्राम खितौरा, तहसील सहसवान जिला बदायूं तथा सत्यपाल शर्मा पुत्र जगन्नाथ प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम साराह बरोलिया थाना उगेती तहसील बिलसीजिला बदायंू ने पेस्टीज ग्रीन इण्डिया कार्पोरेशन लिमिटेड कम्पनी खोली जिसके चेयरमैन धु्रव, डायरेक्टर गिरीश, सत्यपाल, यशवंत व अंग प्रताप थे। उक्त लोगों ने कम्पनी की ब्रांच काशीपुर में टांडा उज्जैन स्थित अलीगंज बस अड्डे के पास खोली थी। कम्पनी का हेड आॅफिस उनके द्वारा मुरादाबाद में तथा पंजीकृत कार्यालय सिविल लाइन बरेली में होना बताया गया। उपरोक्त ने उसे व आमजन को बताया कि कम्पनी में इंवेस्ट करने पर साढ़े पांच वर्ष में दोगुनी रकम मिलेगी। वहीं मासिक किस्त जमा करने पर विभिन्न आकार के प्लाट उपलब्ध कराये जायेेंगे। विश्वास कर 30 मई 2015 को पांच वर्ष की स्कीम 300 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से ली जिसमें मैच्योरिटी पर 27000 रूपये या 90 यार्ड भूमि 30 मई 2020 तक मिलना था। पूरी रकम जमा करने के बाद कई बाद तकादा करने पर मैच्योरिटी रकम नहीं दी गई। अलबत्ता करीब 35-40 लोगों से 40-45 लाख रूपये लेकर उक्त लोग फरार हो गये। इस संबंध में 23 मार्च 2021 को कोतवाली काशीपुर में तहरीर दी गई। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। 27 मार्च को एसएसपी को इस संबंध में डाक से सूचना दी गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी। प्रार्थना-पत्र का संज्ञान लेते हुए अदालत ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिये। अदालत के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

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