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स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा जिला उद्योग केन्द्र

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रूद्रपुर 21 सितम्बर,2022- स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा जिला उद्योग केन्द्र। महाप्रबन्धक उद्योग केन्द्र चंचल बोरा ने बताया कि सरकार द्वारा युवाओं को उद्यमिता एंव स्वरोजगार से जोड़ने हेतु उद्योग विभाग के माध्यम से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि योजनाओं में सरकार द्वारा अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम ऋण सीमा 25 लाख रूपये तथा अनुदान 15 प्रतिशत एवं अधिकतम अनुदान सीमा 3.75 लाख रूपये निर्धारित है। उन्होंने बताया कि सेवा क्षेत्र हेतु ऋण हेतु अधिकतम सीमा 10 लाख व अनुदान 15 प्रतिशत एवं अधिकतम 1.50 लाख रूपये, व्यापार ऋण हेतु अधिकत ऋण सीमा 10 लाख व अनुदान 15 प्रतिशत एवं अधिकत 1.50 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम के अन्तर्गत अपना उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक अभ्यर्थी ऋण प्राप्त करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पात्रता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ऑनलाइन संबंधित बैंक शाखाओं को प्रेषित किये जायेंगे।
उन्होंने योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु पात्रता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास उत्तराखण्ड का स्थाई एवं मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक तथा आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक या संस्था आदि का चूककर्ता (defaulter) नहीं होना चाहिए। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभ मिल सकता है।
उन्होंने आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड का स्थाई एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, विस्तृत परियोजना विवरण एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आधार कार्ड फोटो कॉपी, जाति प्रमाण पत्र और यदि आवेदक दिव्यांग हो तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो के अन्तर्गत अधिकतम ऋण की सीमा 50 हजार रूपये है। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 25 प्रतिशत एवं भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 30 प्रतिशत अनुदान देय है। उन्होंने बताया इच्छुक व्यक्ति msy.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी जिला उद्योग केन्द्र में कार्य दिवस पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त आवश्यक अभिलेखों के साथ जिला उद्योग केन्द्र में भी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु सहयोग ले सकते हैं।

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