देहरादून। सरकार ने उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 19 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है। उधर शादी के सीजन को देखते हुए शादी मे शामिल होने वाले मेहमानों को कुछ राहत भी दी है। अब विवाह-समारोह में क्षमता के हिसाब से 50 फीसदी मेहमान शामिल हो सकेंगे। सोमवार को मुख्य सचिव एसएस संधु ने यह आदेश दिया कि त्योहारी सीजन शुरू पर सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं।बाहर दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के लिए पूर्व की शर्ते यथावत है, जबकि सरकार ने वैक्सीन के दो डोज प्रमाण की बाध्यता को अब खत्म कर दिया है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने व बंद होने की अवधि को अब हटा दिया है। अभी तक बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक ही खोलने के आदेश थे। फिर भी साप्ताहिक बंदी को कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसी तरह होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में भी क्षमता के 50 फीसदी लोग एक साथ मौजूद रहेंगे। इन्हें अनिवार्य रूप से रात 10 बजे बंद करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है।