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बारात हेतु बुक करायी बस न भेजने पर उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज

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-जिला उपभोक्ता आयोग ने बस सर्विस व उसके पार्टनर से किया जवाब तलब
काशीपुर। बारात हेतु बुक करायी गयी बस न भेजने पर उपभोक्ता परिवाद पर जिला उपभोेक्ता आयोग, उधमसिंह नगर ने उपभोक्ता केस दर्ज कर लिया है। आयोग द्वारा बस सर्विस व उसके परिवार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया किया हैै।
नगर निवासी संजय कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता नदीम उद्दीन के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग उधमसिंह नगर में परिवाद दायर करके उपभोक्ता शिकायत दर्ज करायी है कि उसने अपने पुत्र )षभ के विवाह में काशीपुर से हरिद्वार बारात ले जानेे के लिये दीक्षित बस सर्विस से एसी बस के लिये इसके मालिक वरूण दीक्षित से सम्पर्क किया। उसने एसी. 49 मीटर बस का 40 हजार रू. शुल्क बताया। इस हेतु 8000 रूपये एडवांस भुगतान किया। आरोप है कि 22 अप्रैल 2022 को निर्धारित समय पर बस उपलब्ध नहीं करायी गयी। जब इस सम्बन्ध में मालिक से पूछा गया तो उसके परिवादी से बदतमीजी की तथा बस भेजने से साफ इंकार कर दिया। इस पर 9 इनोवा कार के लिये 8000 रू. प्रति कार की दर से रू. 72000 का भुुगतान करना पड़ा। इससे परिवादी तथा उसके परिवार को गहरा मानसिक आघात व आर्थिक नुकसान भी पहुंचा। जिसके नुकसान का आंकलन 5 लाख 80 हजार रूपये हैैं। इसके बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता नदीम उद्दीन के माध्यम से विपक्षी को कानूनी नोटिस भिजवाया लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह तथा सदस्य नवीन चन्द्र चन्दौला व सदस्या देवेन्द्र कुमारी तागरा ने नदीम उद्दीन एडवोकेट के द्वारा प्रस्तुत परिवाद को कार्यवाही योग्य मानते हुये बस सर्विस पर उपभोक्ता केस संख्या 109/2022 दर्ज करके उत्तर के लिये नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इस केस में अगली सुनवाई की तिथि 8 सितम्बर 2022 नियत की गयी हैै।

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