कोर्ट के आदेश पर मां-बेटे के खिलाफ केस दर्ज

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काशीपुर। बयाना लेने के बाद धोखाधड़ी से जमीन किसी और को बेच देने तथा रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी देने और धोखाधड़ी से रुपए हड़प कर लेने के आरोप में पुलिस ने एक महिला व उसके पुत्र के खिलाफ केस दर्ज किया है। उक्त कार्यवाही अदालत के आदेश पर हुई है। वार्ड नंबर 3, मोहल्ला चक, तहसील स्वार जिला रामपुर ;यूपीद्ध तथा हाल में लक्ष्मीपुरपट्टी काशीपुर निवासी जगदीश सैनी पुत्र धन सिंह सैनी ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में प्रार्थना-पत्र देकर बताया कि उसने लक्ष्मीपुरपट्टी काशीपुर निवासी श्रीमती इंद्रावती पत्नी स्व. नन्हें सिंह से ग्राम सरवरखेड़ा काशीपुर स्थित कृषि भूमि खरीदने का सौदा 2 अप्रैल 2018 को 2 लाख रुपये में किया था। इसमें बयाने के रूप में 1 लाख रुपये नकद दिए गए। इसके बाद इंद्रावती ने प्रश्नगत आराजी का मुआहिदावय इसी दिन लिखा और इसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार कार्यालय काशीपुर में अगले दिन हुआ। इसके बाद 1 अगस्त 2018 को बैनामा करना तय हुआ लेकिन बैनामा नहीं किया गया। तदुपरांत दोनों पक्षों की सहमति से 30 अक्टूबर 2018 को बैनामा करना तय हुआ लेकिन विक्रेता ने फिर भी उक्त आराजी का बैनामा नहीं कराया। प्रश्नगत आराजी की खतौनी प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि इंद्रावती ने पूर्व में भी उक्त भूमि का बैनामा ललिता देवी पत्नी परमवीर सिंह निवासी ग्राम मढ़ैया विजय रामनगर तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद ;यूपीद्ध को 1 अप्रैल 2017 को कर दिया था। इस तथ्य को छिपाकर उसकी रकम हड़पने का षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी कर पुनः उसी आराजी को बेचने का इकरार 2 अप्रैल 2018 को उसके साथ किया गया है जो कि धोखाधड़ी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त भी इन्द्रावती ने प्रश्नगत नम्बर की बाकी बची आराजी सहदेव सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी मुरादाबाद रोड, काशीपुर को 27 फरवरी 2019 को कर दिया है। इस तरह इंद्रावती ने उसके साथ धोखाधड़ी कर 1 लाख रुपये हड़प लिये और जमीन भी नहीं दी। आरोप है कि इन्द्रावती से अपनी रकम मांगने पर उसने और उसके पुत्र रवि सिंह सैनी ने जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में पुलिस से कार्यवाही की गुहार लगाने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, लिहाजा उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी। मामले का संज्ञान लेती अदालत ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने इंद्रावती व उसके पुत्र रवि सैनी के खिलाफ धारा 420, 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

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