गाजियाबाद । गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने ओमिक्रोन और अन्य कारणों को लेकर जनपद में 27 जनवरी तक धारा-144 बढ़ा दी है। अब हर बड़े कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। धरना और प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि ओमिक्रोन वैरिएंट की रोकथाम के मद्देनजर जिले में धारा-144 लागू बढ़ाई गई है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रति नहीं हो सकेंगे। जुलूस, प्रदर्शन, आम सभा, आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न सामाजिक संस्थाएं द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इनमें भीड़ जुटती है। भीड़ जुटने से कोरोना फैल सकता है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नियम नहीं मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वाहन में बैठे हर व्यक्ति को मास्क जरूर लगाना होगा। सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम व रेस्तरां का संचालन कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत ही हो सकेगा। देश में ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामले सामने आने के बाद गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट पर आने वाली सभी यात्रियों की कोविड जांच अनिवार्य कर दी गई है। हिंडन एयरपोर्ट पर अभी दो ही शहरों हुबली और कलबुर्गी से उड़ान सेवा है। दोनों शहर कर्नाटक के ही हैं। दूसरी ओर शनिवार से एयरपोर्ट पर कर्मचारियों को तीन दिवसीय हवाई सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के तहत जानकारी दी गई।