बाजपुर। तालाब की सरकारी भूमि पर विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी व निजी संस्थानों द्वारा किए गए अवैध कब्जे अब हटेंगे। एसडीएम व नगर पंचायत ने लोगों को नोटिस जारी कर 30 दिन में अतिक्रमण खुद हटाने के आदेश दिए थे लेकिन ऐसा नहीं होने पर ईओ ने मुनादी करा अतिक्रमण तीन दिन में स्वयं हटाने की चेतावनी दी है। जिससे व्यापारियों में हड़कंप मचा है। सुल्तानपुर पट्टी में तालाब की भूमि खाली करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन जिलाधिकारी ने 27 प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए कब्जे की रिपोर्ट प्रेषित की थी। जिसमें कब्जाधारकों ने उनका पक्ष सुनने की अपील की थी। इस पर न्यायालय ने कब्जाधारकों की अपील पर छह माह का समय दिया था। यह अवधि गत वर्ष पूर्ण हो गई थी। प्रशासन ने विधिक कार्रवाई के तहत 31 लोगों को राजस्व विभाग व 19 को नगर पंचायत के माध्यम से नोटिस दिए, लेकिन राजनीतिक प्रभाव व कानूनी दांवपेच से अतिक्रमणकारी स्वयं को बचाते आ रहे थे। जबकि पुलिस चौकी सहित अनेक सरकारी अतिक्रमण पहले ही हटाए गए है। ईओ विजय बिष्ट ने अतिक्रमण हटाने की मुनादी कराने के बाद अतिक्रमण कारियों मे हड़कंप मचा है। व्यापारियों ने आनन फानन मे बैठक कर कहा कि लगभग डेढ़ वर्ष से व्यापारी कोरोना के कारण परेशान हैं। अब त्योहारी सीजन शुरु होने वाला है। ऐसे समय में उन्हें ऐसा आदेश दिया जा रहा है। जिसके खिलाफ वे कोर्ट में दस्तक देंगे। इस मौके पर व्यापारी अंकुर अग्रवाल, अंकुर गुप्ता, मो. रफी, अजय गुप्ता, शिवकुमार, अरुण कुमार अनिल मौजूद थे। खसरा नंबर-803 के कब्जाधारको मे नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का शॉपिग कांप्लेक्स, 48 दुकानें व 11 आवास,रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, आवासीय परिसर, नगर पंचायत की 44 दुकानें, मौर्य धर्मशाला, व्यायामशाला, पं.दीनदयाल पार्क, मोबारिक पुत्र महमूद, गुलाम मुस्तफा पुत्र लियाकत हुसैन, जीएम गार्डन व दुकानें नेता नगर,नइम जहां पत्नी अली हुसैन रजा ऑटो मोबाइल शोरूम श्यामनगर, साबरी बेगम पत्नी सिब्ते हसन श्याम नगर आदि है जबकि खसरा नंबर-827 के कब्जाधारक
मे नगर पंचायत की 17 दुकानें, मुफलिस मुसाफिरखाना, अखमल पुत्र जान मोहम्मद, शकील पुत्र जान मोहम्मद, अमीर जहां पत्नी असलम, सलीम पुत्र जान मोहम्मद, खलील पुत्र जान मोहम्मद, असलम पुत्र जान मोहम्मद, कमर जहां पत्नी अशरफ, मोहम्मद जान पुत्र रमजानी, हकीमुल्लाह पुत्र मो.सलीम, मोहम्मद अली पुत्र बाबू, नजरूद्दीन पुत्र मोहम्मद हुसैन, गुलाम हुसैन पुत्र बजीरा, अब्दुल वहीद पुत्र बुद्धा,vशमसुद्दीन पुत्र मोहम्मद हुसैन थे।
उच्च न्यायालय के आदेश पर तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाना है। जिन्हें पूर्व से ही नोटिस जारी किए गए हैं। तीन दिन में अतिक्रमण कारी अपना अतिक्रमण खुद नहीं हटाते हैं तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
-विजय बिष्ट ईओ सुल्तानपुर पट्टी

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