काशीपुर। मंगेतर द्वारा युवती से छेड़छाड़ करने और उसके परिजनों द्वारा मारपीट व गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने अदालत के आदेश पर आरोपी मंगेतर समेत पांच के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। वार्ड-2 जसपुर खुर्द निवासी एक युवती ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना-पत्र देकर बताया कि पिता की मृत्यु के उपरांत उसका पालन-पोषण करने वाली माँ ने 4 अक्टूबर 2019 को आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम खड़कपुर देवीपुरा निवासी नितिन गौतम पुत्र कृपाल सिंह गौतम के साथ उसकी सगाई तय की थी। इसमें नितिन व उसके परिजनों को सोने-चांदी के आभूषण व दो लाख रुपये नगद दिए गए थे। इसके बाद नितिन का उसके घर आना-जाना हो गया। इसी बीच नितिन ने इलेक्ट्राॅनिक्स बिजनेस शुरू करने के लिए और रकम की डिमांड की। इस पर किसी तरह इंतजाम कर उसे दो लाख रुपये और दिए गए। इस रकम से नितिन ने खड़कपुर देवीपुरा में इलेक्ट्राॅनिक शोरूम खोला। इसके बाद नितिन व उसके परिवार वालों की डिमांड बढ़ने लगी। कई बार समझाने पर भी उक्त लोग नहीं माने और गालीगलौज करते हुए डिमांड पूरी न होने की दशा में रिश्ता तोड़ने की धमकी दी गई। आरोप है कि नितिन द्वारा युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया और मना करने पर मारपीट कर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकरअश्लील फोटो एवं वीडियो बना लिये गये। अन्य लड़कियों से संबंध के बारे में पता लगने पर मना किया गया तो उक्त अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। प्रार्थना-पत्र में युवती ने बताया कहा कि बीती 12 सितंबर की दोपहर वह संडे मार्केट गई थी कि दो लोगों के साथ वहां पहुंचे नितिन ने उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दीं। विरोध करने पर मारपीट व गालीगलौज की गई और भीड़ इकट्ठा होने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। इस बाबत पुलिस में सूचना दिये जाने पर कोई कार्यवाही न होने पर मजबूरन उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी। मामले का संज्ञान लेती अदालत ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने आरोपी मंगेतर नितिन, उसके पिता कृपाल सिंह, माता कमलेश देवी, भाई नवनीत गौतम व भाभी रश्मि गौतम के खिलाफ धारा 354, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।