अनिल शर्मा
मुरादाबाद। दवाओं को प्रयोग बेहद सतर्कता से करना चाहिए। यह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने के साथ आपको जेल भी भिजवा सकती हैं। जी हां, अनेक दवाएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग बिना चिकित्सक की सलाह के करना अपराध है। यही नहीं इसके लिए दस साल तक कारावास का प्रावधान भी किया गया है। यह जानकारी सोमवार को ला कालेज टिमिट में हुए गेस्ट लेक्चर में विशेष लोक अभियोजक वैभव अग्रवाल ने दी है।
बिना सलाह दवा खाना भी अपराध
लॉ कॉलेज टिमिट में गेस्ट लेक्चर की शुरुआत सरस्वती माँ की वन्दना से हुई। अतिथियों को सम्मान भी किया गया। मुख्य वक्ता नारकोटिक्स कंट्रोल व्यूरो के विशेष लोक अभियोजक वैभव अग्रवाल रहे। भाषण का मुख्य विषय इण्डिन लॉ डीलिंग विद नारकोटिक्स ड्रग्स रहा। उन्होंने बताया कि कुछ दवाइयॉ ऐसी भी होती है जिन्हें अपने पास बिना बिल के रखना प्रतिबन्धित है तथा उनका प्रयोग बिना डॉक्टरी सलाह के करना अपराध की श्रेणी में आता है। कानून में इस अपराध के लिए न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम का संचालन विभागाघ्यक्ष डॉ अमित वर्मा ने किया। संस्था के निदेशक प्रो. विपिन जैन ने अतिथियों का आभर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि टिमिट में आगे भी इस तरह की गेस्ट लेक्चर का आयोजन होता रहेगा, जिससे विद्यार्थी अपने करियर को बेहतर बना सके एवं सभी का सवांर्गीण हो सकें।