रामनगर। दिल्ली की महिला की हत्या कर शव जलाकर नहर में फेकने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से मृतका के जीजा को आजीवन कारावास हुई है। जबकि साक्ष्य छिपाने के मामले में आरोपित के साले को भी चार साल की सजा सुनाई गई है।
15 जून को रामनगर नंदपुर की सिचाई नहर में दिल्ली भजनपुर निवासी जन्नत उर्फ निखत अंसारी का शव मिला था। पुलिस की जांच में हत्या में महिला के जीजा रामनगर के ग्राम चोरपानी निवासी सोनू सैनी पुत्र पूरन सिंह का नाम सामने आया। निखत के शव को ठिकाने लगाने में सोनू के साले उप्र. संभल ज्योतिबाफुलेनगर अमरोहा नगर निवासी गुड्डृ उर्फ राहुल सैनी पुत्र ओमप्रकाश ने मदद की थी। 22 जून को मृतक निखत के पति अंकित शर्मा की ओर से रामनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। अंकित ने बताया कि उसकी पत्नी निखत अंसारी उससे झगड़ा करके चोरपानी अपने जीजा सोनू के पास आई थी। पुलिस ने आरोप पत्र अपर सत्र न्यायाधीश रामनगर की कोर्ट में सौंपे। वादी पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गिरिजा शंकर पांडे ने मामले की पैरवी की। उन्होंने दस गवाह कोर्ट में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने व मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश मोनिका मित्तल ने मुख्य आरोपित सोनू को हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये का अर्थदंड नहीं चुकाने पर दो माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सोनू के साले को तथ्य छिपाने पर चार साल के सश्रम कारावास की सुनाई गई।