धोखाधड़ी के आरोप में चार मुकदमें दर्ज

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काशीपुर। श्री राम फाइनेंस कम्पनी के शाखा प्रबंधक संजय सिंह की तहरीर पर पुलिस ने वाहन फाईनेंस कराकर किश्त न देने तथा वाहन को बेचकर कम्पनी के साथ धोखाधड़ी करने व कम्पनी के कर्मचारियों के साथ गालीगलौच करने के आरोप में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में चार अलग-अलग मुकदमें दर्ज किये हैं। पहला मुकदमा आर्य नगर सुल्तानपुर पट्टी निवासी सैयद अली पुत्र मेहंदी हसन, घोसीपुरा रामपुर निवासी करीम पुत्र रहमान व काशीपुर निवासी अजय कुमार के खिलाफ, दूसरा कुतुबुद्दीन पुत्र कमरूद्दीन एवं मौ. सलीम पुत्र बब्बू निवासी टांडा रामपुर के खिलाफ, तीसरा सुनीता वशिष्ठ पत्नी स्व. रामगोपाल, अफजलगढ़ बिजनौर निवासी रतनदीप पुत्र सुखदेव व काशीपुर निवासी अजय कुमार तथा चैथा मुकदमा ठाकुरद्वारा निवासी नाजमी बेगम पत्नी शराफत खान और इस्लाम पुत्र इस्माइल व काशीपुर निवासी अजय कुमार के विरू( दर्ज किया गया है।

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