
काशीपुर। एआरटीओ द्वारा आज यहां इलेक्ट्रिक स्कूटर/साइकिल बेचने वाले 5 शोरूमों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इन शोरूमों में वाहनों को अधिकतम 25 किमी/घंटा की गति एवं 250 वाट मोटर क्षमता वाले वाहन के रूप में बताया/बेचा जा रहा था।
निरीक्षण के दौरान ऐसे वाहन पाए गए जिनमें 1000 वाट एवं 1200 वाट की मोटर लगी हुई थी तथा जो लगभग 45 किमी/घंटा की गति से चलने में सक्षम थे। ऐसे 5 वाहनों को जब्त कर एआरटीओ कार्यालय काशीपुर लाया गया। बताया गया कि इन शोरूमों द्वारा “इलेक्ट्रिक साइकिल” के नाम पर ऐसे वाहनों की बिक्री की जा रही है, जो प्रथम दृष्टया सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं तथा जिन्हें केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 2 ;यूद्ध के अंतर्गत पंजीकरण एवं ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता से मुक्त वाहन के रूप में बेचा जा रहा है। इन वाहनों का उपयोग प्रायः स्कूल एवं ट्यूशन जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा बिना हेलमेट किया जाता है तथा इन वाहनों का चालान भी नहीं किया जा सकता। एआरटीओ ने बताया कि इसके अतिरिक्त, इन वाहनों के स्थानीय निर्माताओं का भी निरीक्षण किया जाएगा, ताकि उनके वाहन की तकनीकी विशिष्टताओं, निर्माण संबंधी विवरण, टाइप अप्रूवल तथा निर्धारित मानकों के अनुपालन का सत्यापन किया जा सके। निरीक्षण के दौरान एक वाहन ओला ईवी की हूबहू कॉपी पायी गयी। डीलर द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन का निर्माण स्थानीय एजेंसी द्वारा किया गया है। इस संबंध में भी आवश्यक जांच की जाएगी। इसके अलावा एक पुरानी कारों की बिक्री करने वाले शोरूम को वैध ट्रेड सर्टिफिकेट के बिना पुराने वाहनों की बिक्री करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान एआरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन एल्विन रॉक्सी, आरआई चन्द्रकांत भट्ट, टीटीओ नन्दन आर्या, टीएसआई पवार, अरशद, चन्द्रमोहन, सोनिया एवं अन्य विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे।
