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बीमा कम्पनी को 31.35 लाख का भुगतान करने के आदेश

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काशीपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर रितेश कुमार श्रीवास्तव ने सड़क दुर्घटना में मृतक रश्मि अरोरा के आश्रितों को 31.35 लाख रूपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
विदित हो कि दिनांक 31 जनवरी 2018 को काशीपुर निवासी व्यापारी तेज प्रकाश अरोरा अपनी पत्नि रश्मि अरोरा व रिश्तेदारों गुजरात निवासी डा. शान्ति स्वरूप, किश्नू सतारिया, बालकृष्ण मदान व चंचल मदान के साथ कार से नैनीताल से घूमने के बाद काशीपुर आ रहे थे। कार बेलगड़ नहर के पास पहुंची तो तेज गति से होने के कारण सायं 7 बजे सड़क किनारे माइलस्टोन से टकरा गयी और नहर में जा गिरी। उसमें बैठी रश्मि अरोरा, तेज प्रकाश अरोरा, रिश्तेदार डॉ. शान्ति स्वरूप व किशनू सतारिया की मौके पर ही मृत्यू हो गयी तथा बालकृष्ण मदान व चंचल मदान गंभीर रूप से घायल हो गये। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट हिमांशू अरोरा ने कोतवाली रामनगर में दर्ज करायी थी। मृतका रश्मि अरोरा के पुत्र सागर अरोरा ने अपने अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति के माध्यम से मुआवजे का वाद जिला जज ऊधमसिंहनगर की अदालत में दायर किया जिसे बाद में सुनवाई के लिये द्वितीय अपर जिला जज रितेश कुमार श्रीवास्तव काशीपुर की अदालत में भेजा गया। मृतका रश्मि अरोरा के आश्रितों सागर अरोरा व कुछ सागरिका अरोरा की ओर से पैरवी करते हुये अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति ने न्यायालय में मृतका के पुत्र सागर अरोरा, आयकर अधिकारी काशीपुर व कार मालिक नवीन अरोरा को परिक्षित कराया तथा न्यायालय को बताया कि कार की गति अत्यधिक तीव्र होने के कारण दुर्घटना घटी है। बीमा कम्पनी के अधिवक्ता का तर्क था कि घटना अचानक व इत्तेफोकिया दर्ज हुई है तथा बाद में जो रिपोर्ट दर्ज हुई है वह काफी विलम्ब से और विधिक राय लेकर दर्ज करायी गयी है। ऐसे मामलों में न्यूनतम प्रतिकर की राशि का भुगतान करने का प्रावधान है। अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति द्वारा पेश की गयीं उच्चतम न्यायालय की नजीरों, तर्कों से सहमत होकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने नेशनल इंश्योरस कम्पनी को मृतका के आश्रितों को 31.35 लाख रूपये 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया।

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