पं. गोविन्द बल्लभ पंत कालेज प्रकरण: शिक्षा महानिदेशक के आदेश की अवमानना

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काशीपुर। पं. गोविन्द बल्लभ पंत इंटर कालेज प्रबंध समिति ने प्रेस को बताया कि महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित जाँच कमेटी को निरस्त कर एक नई जाँच कमेटी का आदेश विगत 17 फरवरी को दिया था, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी की भी इस प्रकरण में भूमिका की जाँच होनी है, परंतु आज गोविंद बल्लभ पंत इंटर कालेज को मेल द्वारा सूचित किया गया कि अपर निदेशक कुमायंू एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रशासक के पद पर नियुक्ति किया गया है। इस पूरे प्रकरण में यह बड़े खेद का विषय है कि महानिदेशक शिक्षा के आदेश के बावजूद भी 20 फरवरी को यह पत्र निर्गत किया गया जो कालेज को मेल द्वारा आज प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ यह भी तथ्य हास्यास्पद है कि जो खंड शिक्षा अधिकारी खुद महानिदेशक के आदेश से जाँच के दायरे में हंै उनको ही काॅलेज प्रशासक चुनाव प्रक्रिया होने तक नियुक्त किया गया है। जबकि मुख्य शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को पूर्व में ही सूचित किया जा चुका था कि इस कालेज की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है एवं उसके सभी कागजात निलंबित प्रधानाचार्य की अलमारियों में बंद है, जिसकी चाभी उनसे बार-बार माँगने पर भी जमा नहीं कराई गई है। इसलिए कालेज प्रशासन उन कागजों को शिक्षा विभाग मंे भेजने में असमर्थ है। प्रबंधन द्वारा यह भी सूचना दी गई कि कालेज प्रशासन ने इस बात का संज्ञान लेते हुए मेल द्वारा ही जवाब दिया है कि प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और ये पूर्ण रूप से महानिदेशक शिक्षा के आदेश का उल्लंघन है, इसकी सूचना महानिदेशक को भी भेज दी गई है।

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