काशीपुर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुवीर कुमार ने धारा 379, 411, 413 आईपीसी थाना काशीपुर में अभियुक्त गण हरजीत सिंह पुत्र भजन सिंह, फूल सिंह पुत्र जसवीर सिंह, तेजा सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासीगण बढ़ापुर जिला बिजनौर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन का कथानक था कि 21 मार्च 2016 को एसआई कमलेश भट्ट पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे तभी सूचना मिली कि मोटरसाइकिल चोरी करने वाला एक गिरोह चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दडियाल रोड पर आने वाला है सूचना पर पुलिस पार्टी ने एकदम मौके पर पहुंचकर हरजीत सिंह फूल सिंह व तेजा सिंह को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की, पूछताछ करने के बाद इन लोगों ने चोरी की पांच अन्य मोटरसाइकिल नेहा गैस एजेंसी के पास निर्माणाधीन कालोनी से झाड़ियों के पीछे से बरामद कराई। चोरी की रिपोर्ट मोहम्मद यामीन द्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी। जांच अधिकारी श्यामलाल विश्वकर्मां ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसका विचारण प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर सुबीर कुमार की अदालत में हुआ जिसमें अभियोजन की तरफ से 7 गवाहों को परीक्षित कराया गया। जिनमे कमलेश भट्ट, कांस्टेबल कुलदीप सिंह, श्याम लाल विश्वकर्मा, कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, मोहम्मद यामीन, आसिफ सैफी तथा कांस्टेबल अवधेश कुमार को परिक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य व माल मुकदमा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायाधीश सुवीर कुमार ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा, राम कुन्वर चैहान एवं भास्कर त्यागी को सुना अभियोजन पक्ष का कथानक था कि अभियुक्त गण से चोरी की गई भारी मात्रा में मोटरसाइकिल बरामद हुई और यह मोटरसाइकिल चोरी कर इन्हें बेचकर व्यापार करते हैं यह अभ्यसथ मोटरसाइकिल चोर है। बचाव पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कअभियोजन द्वारा दिए गए गवाहो में भारी विरोधाभास है मालखाना रजिस्टर आदि न्यायालय में पेश नहीं किया गया। न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया।