-20 किमी तक रहने वाले लोगों के वाहन का टोल 315 रू. प्रति माह
-राष्ट्रीय राजमार्ग सम्बन्धी शिकायत टोल फ्री नम्बर 1033 पर की जा सकती
काशीपुर। उत्तराखंड सहित देश भर मंे विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ;एन.एच.ए.आईद्ध द्वारा टोल प्लाजा संचालित किये जा रहे इसमें वसूले जाने वाले शुल्क पर विभिन्न छूटे दी जाती हैैं। इनके अनुसार जहां टोल प्लाजा के 20 किमी. के अन्दर रहने वाले लोगों के गैर व्यवसायिक वाहन का टोल 315 रू. माह निर्धारित हैै वहीं 27 वर्गों के वाहन टोल फ्री हैै, इसके अतिरिक्त एकतरफा शुल्क का डेढ़ गुना शुल्क देकर आने जाने तथा 33 गुना शुल्क देकर मासिक पास की भी व्यवस्था है। राष्ट्रीय राजमार्ग सम्बन्धी कोई भी शिकायत टोल फ्री नम्बर 1033 पर की जा सकती हैै। उक्त सूचना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोेक सूचना अधिकारी द्वारा नदीम उद्दीन के सूचना प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध करायी गयी हैै। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पीआईयू देहरादून के सह परियोजना निदेशक व लोक सूचना अधिकारी पंकज कुमार मौर्य व अन्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार राजमार्गों से सम्बन्धित कोई भी शिकायत टोल फ्री नम्बर 1033 पर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड सम्बन्धी सड़कों के लिये शिकायत परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी.आई.यू. वसन्त बिहार, मकान नं0 171/फेज-1, देहरादून-248006 के पते पर भी की जा सकती है। जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये पंजीकृत हुआ हो एवं वह टोल प्लाजा से 20 किमी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिये 2022-23 के लिये मासिक पास की दर रू. 315/- प्रति माह हैै जिसे टोल प्लाजा में आवश्यक दस्तावेज जमा करने के उपरान्त बनाया जा सकता हैै। यह दरें हर वर्ष निर्धारित की जाती है। पिछले वर्ष 2021-22 के लिये यह रू. 275/- प्रति माह थी।
