-तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
काशीपुर। प्लाट पर मकान बनाकर देने का झांसा देकर 17 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
ग्राम सज्जनपुर पीली हरिद्वार निवासी मनीष कुमार पुत्र रमेश ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि वह फौज में नौकरी करता है। ग्राम नीझड़ा, काशीपुर निवासी उसके रिश्तेदार ब्रिजेश कुमार शर्मा पुत्र महेशानन्द शर्मा ने एक प्लाट काशीपुर में दिलवाने के लिए उसे काशीपुर बुलाया था। बुलावे पर वह अपनी हरिद्वार निवासी बहन के साथ काशीपुर में ब्रिजेश के घर आया। यहां ब्रिजेश व उसके दोस्त गोपाल सिंह विष्ट पुत्र आन सिंह निवासी पर्वतीय इन्क्लेव मानपुर रोड काशीपुर नेे रामनगर रोड पर प्लाट दिखाने की बात कही। उक्त दोनांे उसे प्लाट मालिक अजीत गुप्ता पुत्र शिवचरण गुप्ता निवासी मौहल्ला काजीबाग के यहां ले गये। उसके बाद उसे व उसकी बहन को ग्राम लक्ष्मीपुर लच्छी ले जाया गया और वहाँ तीनों ने उसे एक प्लाट दिखाते हुए बताया कि यह प्लाट अजीत गुप्ता का है। हम इस प्लाट पर दो साल में मकान बनाकर देेेंगे। प्लाट पसन्द आने पर प्लाट पर मकान बनाने सहित 17 लाख रूपये की कीमत तय हुई। फिर उक्त तीनांे ने उसके नाम से एचडीएफसी बैंक शाखा काशीपुर के हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाइनेन्स कापोरेशन लिमिटेड से 15 लाख रूपये का हाऊसिंग लोन भी स्वीकृत कराया। जिसमें से 14 लाख रूपये का भुगतान सीधे बैंक से रजिस्ट्री के वक्त बैंक द्वारा अजीत गुप्ता ने 30 मार्च 2017 को प्राप्त कर लिया तथा 3 लाख रूपये उसनेे नकद अजीत गुप्ता को गोपाल विष्ट व ब्रिजेश शर्मा के जरिये अदा कर दिये। 30 मार्च 2017 को बैनामा होने के उपरान्त दाखिल खारिज होने के बाद वह और उसकी बहन करीब 2 वर्ष बाद खरीदे गये प्लाट पर गये तो देखा कि वहां उसके प्लाट के बैनामे की नाप का कोई मकान बना हुआ नहीं है। न ही उक्त नापका कोई प्लाट मौके पर है और जिस स्थान पर उक्त तीनों ने उसे प्लाट दिखाया था उस स्थान पर मकान बने हुए थे और अलग-अलग लोग उन मकानों में रह रहे थे। मनीष के मुताबिक अपने प्लाट व मकान के बारे में पूछने पर ब्रिजेश, गोपाल व अजीत टाल मटोल करते हुए कहने लगे कि हम तुम्हारा मकान जरूर देंगे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 420 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।