काशीपुर। जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए एक व्यक्ति से पंद्रह लाख रुपए लेने के बाद न तो जमीन दी गई और न ही रकम लौटाई गई। इस मामले में तहरीर मिलने पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम बाड़ीकोट पोस्ट भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा निवासी कुबेर सिंह पुत्र प्रताप सिंह बिष्ट ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि इस वर्ष 21 फरवरी को संजय चौधरी पुत्र सोनाथ चौधरी निवासी ग्राम भिल्डा थाना दुगड्डा जनपद पौड़ी गढ़वाल हाल निवासी वैशाली कॉलोनी निकट सत्यम पैलेस काशीपुर तथा विक्रम बिष्ट उसके पास काशीपुर स्थित एक होटल में आए और पहाड़ स्थित मेरी जमीन खरीदने के संबंध में बात की। मेरे द्वारा जमीन की कीमत चार लाख रुपये नाली बताई गई। तीसरे व्यक्ति मूलत: ग्राम पैगा तथा हाल में मंडी समिति ठाकुरद्वारा निवासी ठाकुर सिंह पुत्र सुखलाल ने उक्त जमीन आठ लाख रुपये नाली बेचने को कहते हुए बताया कि उसे तीस नाली जमीन किसी कंपनी मालिक को बेचनी है। इस पर मेरे द्वारा उक्त तीनों पर विश्वास कर उन्हें पंद्रह लाख रुपये दे दिये गए लेकिन उसके बाद उक्त लोगों ने न तो उसकी जमीन ली और न ही रकम वापसी की। आरोप है कि रकम मांगने पर धमकी दी जा रही है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 406 आईपीसी के तहत अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कर लिया है।