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एलआईसी क्लेम के 70 हजार रूपये हड़पने का आरोप

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कोर्ट के आदेश पर एक महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
काशीपुर। एलआईसी पॉलिसी क्लेम के 70 हजार रूपये हड़पने के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत तीन लोगों के साथ ही एलआईसी के अधिकारीगण के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धारा 420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
आरटीसी हेमपुर निवासी फुलमती पत्नी शम्भू ने एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना-पत्र देकर कहा कि उसकी सास गंगादेई द्वारा 12 जनवरी 2008 को भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी एलआईसी एजेंट सरोज से कराई थी। इस दौरान सरोज का पति पवन भी था। उक्त पॉलिसी में सास द्वारा अपने पुत्र यानि उसके पति शम्भू को नॉमिनी बनाया गया था। सास गंगादेई की 11 सितम्बर 2017 को तथा शम्भू की 1 नवम्बर 2017 को मृत्यु हो गई। आरोप है कि एलआईसी एजेंट सरोज व उसके पति पवन ने उक्त बीमा पॉलिसी का डेथ क्लेम 70 हजार रूपये 12 फरवरी 2018 को धोखाधड़ी कर सुनील कुमार नामक व्यक्ति के खाते में डाल दिया। इसमें बीमा निगम के अधिकारियों की मिलीभगत शामिल रही। प्रार्थनापत्र में कहा गया कि मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। प्रार्थनापत्र का संज्ञान करती कोर्ट ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश का पालन करती पुलिस ने सरोज, उसके पति पवन कुमार तथा सुनील कुमार पुत्र रामाजी एवं आईआईसी के अधिकारीगण के खिलाफ धारा 420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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