नई दिल्ली । 17 साल की उम्र में एक नाबालिग अपने पिता को लीवर दान करना चाहता है, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल के उस लड़के की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने अपने पिता को लीवर दान करने की अनुमति मांगी है। अब इस मामले की सुनवाई 12 सितंबर को होगी। दरअसल, याचिकाकर्ता नाबालिग ने अपनी याचिका में बताया है कि उसके पिता को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है और हालत गंभीर है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को सुनवाई की अगली तारीख 12 सितंबर को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लीवर दान किया जा सकता है या नहीं, यह देखने के लिए नाबालिग का प्रारंभिक परीक्षण किया जाना है। माना जा रहा है कि याचिकाकर्ता नाबालिग है, ऐसे में देश के अंगदान कानून इसमें बाधक बन सकते हैं। बहरहाल, अब अगली सुनवाई में ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस नाबालिग को लीवर दान करने की इजाजत मिलती है या नहीं।