हार्टकोर्ट शिफ्टिंग पर रोक का फैसला, किया मिष्ठान वितरण

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हार्टकोर्ट शिफ्टिंग पर रोक का फैसला, किया मिष्ठान वितरण

काशीपुर। उच्च न्यायालय उत्तराखंड को शिफ्ट करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पूर्व उत्तराखंड हाई कोर्ट की एक बेंच को हाईकोर्ट ने )षिकेश में शिफ्ट करने के संबंध में एक आदेश विगत 8 मई 2024 दिया था, जिसके संबंध में रजिस्टर जनरल से कहा था कि वह पोर्टल जारी कर एवं अखबार में विज्ञप्ति जारी कर लोगों से सुझाव मांगे, कि हाईकोर्ट कहां शिफ्ट किया जाना चाहिए। उक्त आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट गई थी जहाँ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मे एक एसएलपी दायर की। उक्त एसएलपी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश रोक लगा दी है। उक्त आदेश आने के बाद काशीपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण ने खुशी का इजहार करते हुए मिष्ठान वितरण किया। इस दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे, उपाध्यक्ष अनूप शर्मा, सचिव निर्पेंद्र कुमार चौधरी, उपसचिव सूरज कुमार, कोषाध्यक्ष सौरभ शर्मा, ऑडिटर हिमांशु विश्नोई, पुस्तकालय अध्यक्ष सतपाल सिंह बल, कार्यकारी सदस्य कामिनी श्रीवास्तव, अर्पित कुमार सौदा, अमित कुमार गुप्ता, अमृतपाल सिंह, अविनाश कुमार, नरदेव सिंह सैनी, नरेश कुमार पाल, मनोज जोशी, आनंद रस्तोगी, सुरेंद्र पाल सिंह, सनत कुमार पेगिया, सुन्दर सिंह, संजय कुमार, बी.सी हरबोला आदि मौजूद रहे।

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