संजू वाल्मीकि हत्याकांडः दो सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास की सजा

Spread the love



रुद्रपुर। रंजिश के चलते युवक की हत्या में दो सगे भाइयों सहित चार लोगों को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोड़ा ने बताया कि वाल्मीकि बस्ती, महेशपुरा ;काशीपुरद्ध निवासी चंद्रमुखी की ओर से दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि 13 फरवरी 2013 की रात करीब नौ बजे विवाह समारोह चल रहा था। इसी बीच रंजिश के चलते पड़ोसी रामकिशोर चैहान उर्फ मुद्दड़, उसके भाई संजय चैहान के अलावा इंद्रमोहन और विशाल ने चाकू घोंपकर और गोली मारकर उनके पुत्र संजीव कुमार उर्फ संजू की हत्या कर दी। उनकी बहू मीरा बीचबचाव में पहुंची तो उस पर भी फायरिंग की गई। इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने संजय, रामकिशोर व विशाल को चैती चैराहे से गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर चाकू व तमंचा बरामद किया गया जबकि चैथे आरोपी इंद्रमोहन ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने उसेे रिमांड पर लेकर उसकी निशानदेही पर एक और तमंचा बरामद कर लिया। चारों आरोपियों के खिलाफ प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की कोर्ट में मुकदमा चला। इसमें एडीजीसी दीपक अरोरा ने 18 गवाह पेश कर आरोप सि( कर दिया। इसके बाद न्यायाधीश ने चारों अभियुक्तों को धारा 302 व 149 में आजीवन कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही धारा 147 व 148 में एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और दो-दो सौ रुपये जुर्माने व धारा 506 में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रुपये जुर्माने और धारा 307 में सात वर्ष के कठोर कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा आर्म्स एक्ट में रामकिशोर, इंद्रमोहन व विशाल को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास और 200-200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *