वाराणसी। शादी का झांसा देकर युवती से रेप और ब्लैकमेल करने के चर्चित मामले में इटावा के मौलाना जरजिस को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना जरजिस को दोषी पाया है। मौलाना जरजिस के खिलाफ 17 जनवरी 2016 को जैतपुरा थाने में केस दर्ज किया गया था।
मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता के अनुसार, मौलाना जरजिस वाराणसी में तकरीर करने के लिए आता था। यहां वह वाराणसी के होटलों में रुकता था। तकरीर के दौरान ही वर्ष 2013 में पीड़िता का परिचय मौलाना जरजिस से हुआ था। मौलाना, उसे होटल में बुलाता था। होटल में मौलाना जरजिस ने उसके साथ रेप किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था। इसके बाद निकाह का झांसा देकर मौलाना जरजिस ने उसके साथ अलग-अलग होटलों में कई बार दुष्कर्म किया। मौलाना पीड़िता को धमकी भी देता था।
पीड़िता ने तहरीर दी थी कि 19 नवंबर 2015 को मौलाना जरजिस ने उसके घर आकर भी दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर समाज में बदनाम करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी। मौलाना, पीड़िता के वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता था। मौलाना ने पीड़िता से निकाह का वादा किया था। काफी मिन्नतों के बाद भी मौलाना जरजिस ने उसके साथ निकाह नहीं किया। जिस पर पीड़िता ने वाराणसी के एसएसपी के यहां प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। एसएसपी के निर्देश पर जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।