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वीस लाख रुपये लेकर रजिस्ट्री न कराने के मामले में कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज

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वापस रुपए मांगने पर जान से मारने की धमकी
अनिल शर्मा
ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद )
40 लाख लाख रुपये का मकान का इकरारनामा करने के बाद भी निर्धारित तिथि पर मकान मालिक ने बैनामा नहीं कराया और न हीं रकम वापस की I रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी दे डाली । पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली । न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी ।
नगर के नंगलिया नारायण निवासी नफीस अहमद पुत्र रईस अहमद ने न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि मैंने ब नगर के फुरकान अली पुत्र अल्लादिया ने मौला ताली वार्ड 5 से से स्योहारा रोड पर स्थित 98 , 70 वर्ग मीटर का सौदा 40 लाख रुपए मैं किया था । अलग-अलग तारीखों में नगर की सेंट्रल बैंक शाखा से 20 लाख रुपए बयाना बतौर साबिर पुत्र शब्बीर अहमद को देकर इकरारनामा कराया था 15 अक्टूबर 2021 को बैनामा कराना निश्चित हुआ l वह
20 लाख रुपए लेकर रजिस्ट्री कार्यालय में अपने अधिवक्ता के साथ शाम 4:00 बजे तक रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित रहे। साबिर पुत्र शब्बीर अहमद बार-बार फोन करने के बाद भी बैनामा कराने नहीं पहुंचा । कई बार इसको लेकर पंचायत आदि भी की गई लेकिन वह टालमटोल करता रहा ,जब उन्होंने अपने रुपए की मांग की तो उसने जान से मारने की धमकी दे डाली । न रुपए वापस दिए और नहीं बैनामा कराया । पुलिस अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने नगर के साबिर पुत्र शब्बीर अहमद स्योहारा रोड मोहल्ला तालिब 5 निवासी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी

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