वाहनों को ट्रांसफर करने पर मिलेगा एक नया पंजीकरण चिह्न

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– वाहनों को मिलेगा नया रजिस्ट्रेशन मार्क, ट्रांसफर की प्रक्रिया हो जाएगी बेहद आसान
नई दिल्ली। अभी तक वाहन मालिको को अपना वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने में कई परेशानीयो का सामना करना पड़ता था लेकिन सरकार ने यह प्रकिया आसान बना दी है। दरअसल सरकार ने बिना रुकावट के वाहनों को ट्रंसफर करने के लिए एक नया पंजीकरण चिह्न भारत श्रृंखला पेश किया है जिससे अब वाहन मालिक के एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर वाहन के लिए नया पंजीकरण चिह्न लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि आपके वाहन में नया पंजीकरण चिह्न होना जरूरी होगा और फिर आपके वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया बेहद ही आसान हो जाएगी। अगर आपके पास बीएच मार्क वाला वाहन होगा तो एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर आपको नया पंजीकरण चिन्ह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीएच सीरीज के सभी वाहन इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे और उन्हें किसी तरह की मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब तक जब कभी वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करना होता था तो उसके लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था लेकिन अब बीएच सीरीज के नये वाहनों के साथ ऐसी किसी भी तरह की समस्या पेश नहीं आएगी।ये नया नियम इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत, एक व्यक्ति जिस राज्य में वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाता है उसे छोड़कर दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो उसके पास सिर्फ 12 महीने का ही समय होता है और बिना दोबारा से नये राज्य में वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाए हुए उसके पास वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि नये बीएच-सीरीज के वाहन खरीदने पर ऐसी किसी भी समस्या से बचा जा सकता है और आपको वाहन के री-रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं होगी।

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